एनजीटी ने नगर निगम प्रशासन को जमकर लताड़ लगाई।
Citymirrors news-ग्रीन बेल्ट को तहस नहस कर वहां पेट्रोल पंप लगाने एवं सैक्टर 48 में सीवर के पानी निकासी का उचित प्रबंध ना करने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नगर निगम प्रशासन को जमकर लताड़ लगाई। एनजीटी ने कहा कि मौजूदा प्रशासनिक अधिकारी काम करने लायक नहीं है और मुख्य सचिव हरियाणा को इस दिशा में विचार करके किसी योगय अधिकारी को नगर निगम फरीदाबाद में नियुक्त करना चाहिए। एनजीटी के चेयरमैन न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल, न्यायाधीश के. रामकृष्णन एवं सदस्य डा.नंदा की खंडपीठ ने पर्यावरण को बर्बाद करने संबंधी एक याचिका की सुनवाई करते हुए उपरोक्त आदेश जारी किए। एनजीटी की खंडपीठ ने फरीदाबाद निगम प्रशासन पर बरसते हुए कहा कि पिछले काफी समय से उन्हें पर्यावरण को स्वच्छ रखने एवं ग्रीन बेल्ट को बर्बाद होने से बचाने के लिए कहा जा रहा है, पंरतु निगम प्रशासन द्वारा किए गए तमाम वायदे फेल साबित हो रहे हैं। इसलिए उनका मानना है कि हरियाणा के मुख्य सचिव को मौजूदा नगर निगम प्रशासन के अधिकारी को हटाकर उन्हें इस स्थान पर किसी काबिल अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए। एनजीटी में दायर याचिका में बताया गया था कि मोलडबंद सैक्टर 37 पुलिस स्टेशन के पास ग्रीन बेल्ट में पेट्रोल पंप खोल दिया गया है। इससे पूरी ग्रीन बेल्ट बर्बाद हो गई है। कई शिकायत करने के बावजूद निगम प्रशासन एवं संबंधित सरकारी एजेंसियों ने ध्यान नहीं दिया। इस याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने नगर निगम प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। एनजीटी ने सैक्टर 48 में सीवर के बहते पानी को समय रहते दुरूस्त ना करने की वजह से बर्बाद हुई हरियाली एवं पेड़ों के सूखने का हवाला देते हुए नगर निगम के प्रति अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। एनजीटी ने कहा कि बडख़ल लेक को पानी से भरने में देर की जा रही है। निगम प्रशासन हर बार एनजीटी में आकर सभी समस्याओं को दुरूस्त करने का वायदा करता है, मगर हर बार फेल साबित होता है। इसलिए निगम प्रशासन की नालायकी को देखकर ही एनजीटी ने शुक्रवार को उपरोक्त मुददे पर सुनवाई करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। एनजीटी ने राज्य की मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि मौजूदा निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली को सुधारने की जरूरत है। इसलिए निगम में योगय अधिकारी को नियुक्त किया जाए। वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन का कहना है कि सेक्टर 37 कि जिस ग्रीन बेल्ट पर पेट्रोल पंप लगाने को लेकर एनजीटी ने उपरोक्त आदेश जारी किए हैं वह जमीन नगर निगम की नहीं है ! वह जगह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की है ! जिसमें नगर निगम का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है !