कंपनी हो या व्यापार शुरू करने के लिए करना होगा आवेदन, तीन रंगों के पास होंगे जारी, दखिये क्या है प्रक्रिया।
हरियाणा सरकार ने 20 अप्रैल यानी आज से लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों को ढील देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसको लेकर सबसे पहले राज्य में उद्योगों तथा अन्य प्रतिष्ठानों को शुरू करने की अनुमति के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। वाहनों व अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई-पास प्राप्त करने के लिए सरकार के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सामाजिक दूरी बनाकर रखना हर पास की पहली शर्त होगी।
पास लेने के लिए यहां करें संपर्क
- उद्योगों व आर्थिक गतिविधियों के लिए https://saralharyana.gov.in/ पर आवेदन करना होगा।
- वाहनों के अन्तर्राज्यीय आवागमन के लिए ई-पास प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के पोर्टल https://covidpass.egovernments.org/requester-dashboard/ पर आवेदन करना होगा।
हाइवे पर दुकानें व ढाबें खुलेंगे, लेकिन शर्ते लागू
- हाइवे पर दुकानों एवं ढाबों को खोलने की गतिविधियां केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशानुसार ही होंगी।
- नए शैक्षणिक सत्र को मद्देनजर पुस्तक की दुकानों और एयर कंडीशनर, एयरकूलर एवं पंखों की बिक्री एवं उनकी मरम्मत को आवश्यक सेवा माना जाएगा और कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर इनके संचालन की अनुमति होगी।
- सर्विस देने वालों को लाल रंग के तिकोने विशेष पास दिए जाएंगे और वे निर्धारित समय के दौरान कंटेनमेंट क्षेत्र में और उससे बाहर सेवाएं प्रदान कर सकेंगे
- आवश्यक सर्विस देने वालों के अलावा अन्य के मामले में उद्योगों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए हरे रंग के तिकोणे साधारण पास दिए जाएंगे
- निर्माण परियोजनाओं के लिए नीले रंग के पास दिए जाएंगे और उन्हें कंटेनमेंट क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- इसके अतिरिक्त, औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने संचालन से संबंधित अपने प्रश्नों एवं शिकायतें शिकायत पोर्टल https://grs.hartron.io/#/ पर भेज सकते हैं।
ये होंगे नियम
- 25 व्यक्तियों तक के उद्योगों को स्वीकृतिः ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, डीएसपी, बीडीपीओ एवं सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में एसडीएम, डीएसपी, नगर निगम के ईओ/सचिव तथा सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा पास की अनुमति दी जाएगी।
- 26 से 200 व्यक्तियों के उद्योगो को स्वीकृतिः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर, क्षेत्र के एडीसी, डीएसपी, बीडीपीओ एवं सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा और नगर निगम क्षेत्र में निगम आयुक्, क्षेत्र के डीएसपी, नगर निगम के ईओ/सचिव तथा सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा पास की अनुमति दी जाएगी।
- 200 से ज्यादा व्यक्तियों के उद्योगों को स्वीकृतिः क्षेत्र के उपायुक्त, एसपी एवं पुलिस कमिशनर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महाप्रबंधक और उप-श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा दी जाएगी।
- 20 लोगों के पास की आवश्यकता होने पर शत प्रतिशत अनुमति होगी
- आईटी सेवा इकाइयों को छोड़कर उद्योगों, निजी प्रतिष्ठानों में 20 लोगों तक के लिए पास की आवश्यकता होने पर शत-प्रतिशत स्वीकृति दी जाएगी। 20 व्यक्तियों से अधिक के लिए पास की आवश्यकता होने पर कुल आवश्यकता के 50 प्रतिशत या 20 पास जो भी अधिक हो की अनुमति दी जाएगी।
- इसी प्रकार आईटी और आईटी सक्षम सेवा इकाइयों के मामले में 20 व्यक्तियों के लिए पास की आवश्यकता होने पर 50 प्रतिशत और 20 व्यक्तियों से अधिक के लिए पास की आवश्यकता होने पर कुल आवश्यकता का 33 प्रतिशत या 10 पास जो भी अधिक हो की अनुमति दी जाएगी।
- निर्माण परियोजनाओं के मामले में कुल लेबर के 50 प्रतिशत के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी। बहरहाल पास जारी नहीं किए जाएंगे।