Citymirrors-news-निर्भया के आरोपियों को फांसी की सजा को लेकर कोर्ट ने एक बार फिर सोमवार को तीसरी बार डेथ वारंट जारी कर दिया है। अब आरोपियों को फांसी की सजा तीन मार्च को होगी । आज कोर्ट ने ताजा फैसला सुनाते हुए निर्भया के गुनहगारों को तीन मार्च की सुबह 6 बजे फांसी की सजा घोषित कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस बात पर बहस शुरु हो गई है। कि क्या कोर्ट के इस बार जारी डेथ वारंट की तामील हो पाएगी या फिर इस बार भी निर्भया के आरोपी कानूनी दाव पेंच का सहारा लेकर फिर फांसी के फंदे से बचने में सफल हो जाएंगे।कोर्ट के आदेश जारी करने के बाद आरोपियों के वकील ने अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा।निर्भया के वकील ए.पी. सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि अभी बहुत विकल्प बाकी हैं। ये आप लोगों के द्वारा क्रिएट किया हुआ राजनीतिक दबाव है।मानवाधिकार के बहुत से लोग फांसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि फांसी की सजा संविधान, आर्टिकल 21, महात्मा गांधी के सिद्धांतों और प्राकृतिक अधिकारों के खिलाफ है कुल मिलाकर पिक्चर अभी बांकी है।