गृह मंत्रालय ने देश भर में शर्तों के साथ दुकानें खोलने की दी इजाजत, कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी राहत
भारत की कोरोनावायरस के खिलाफ जंग जारी है, कुछ राज्यों में राहत जरूर मिली है लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. इधर गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है कि सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजिकृत दुकानों को 50 फीसदी कार्यबल के साथ खोले जाने की अनुमति दी. साथ ही कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का पालन करना होगा. साथ ही MHA की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा. साथ ही मल्टी ब्रांड मॉल सहित अन्य बड़े प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमती नहीं दी गयी है.
सवाल जवाब से समझिए पूरा मामला:
1) क्या सभी तरह की दुकानों को खोलने कीछूट है?
हां,अब दूध, फल, राशन जैसे जरूरी सामान के अलावागैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुल सकेंगी। हालांकि, इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखीं हैं।
2) दुकान खोलने के लिए जरूरीशर्तें क्या हैं?
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरीहोगा। किसी भी दुकान में 50 फीसदी से ज्यादा स्टाफ काम नहीं कर सकेगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के स्थापना अधिनियम के तहत इन दुकानों कापंजीकृत होनी जरूरी है।
3) क्या देशभर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाजार खुलेंगे?
नहीं,शहरी सीमा से बाहर ही मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे। शहर के अन्दर बाजार में दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं है। शहरी सीमा से मतलब नगर निगम या नगरपालिकाके अधीन आने वालाक्षेत्र है। सिंगल दुकानें,आस-पड़ोस और रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुकानें भी खुल सकेंगी।
4) क्या यहदेश के हर इलाके के लिए है और राज्य इसमें फैसले ले सकेंगे?
नहीं,हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए यह छूट नहीं है। यहांदुकानें अभी बंद रहेंगी।राज्य अपने हिसाब से इसमें फैसले ले सकते हैं।
5) क्या मॉलखुलेंगे?
नहीं,किसी सिंगलया मल्टी ब्रांड मॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।
6) अब तक किन दुकानों को छूट है?
दूध, राशन, फल-सब्जी समेत कृषि उपकरण और कई तरह के उद्योगों को खोलने की छूट थी।
7) ये छूट देने के पीछे वजह?
सरकार चाहती है कि छोटे करोबारियों का नुकसान न हो, लोगों को दिक्कतें न हों, धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए। शनिवार से रमजान की शुरुआत भी इसके पीछे एक वजह मानी जा रही है।
निगम सीमा में मौजूद दुकानें 3 मई तक रहेंगी बंद
गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश में यह भी कहा है कि नगर निगम और नगरपालिका की सीमा में आने वालीकिसी कॉलोनी, रहवासी क्षेत्र के आस-पास स्थित दुकानों को खोलने की छूट होगी। हालांकि, नगरीय निकाय सीमा के दायरे में स्थित बाजार कीदुकानें3 मई तक बंद रहेंगी।
20 अप्रैल सेलॉकडाउन से जो छूट मिलना शुरू हुई है, उसे इन्फोग्राफिक्स में देखें…
ये सेवाएं जो जनता कर्फ्यू से लेकर 3 मई तक चालू रहेंगी
कुछ सेवाएं जनता कर्फ्यू यानी 22 मार्च से लेकर लॉकडाउन के दूसरे चरण के खत्म होने तक चालू रहेंगी। इसमें बैंक, पेट्रोल पंप के अलावा और जरूरी सेवाएं शामिल हैं।
वे सुविधाएं जो 3 मई तक बंद ही रहेंगी
25 मार्च को देश में लॉकडाउन लागू करते ही कुछ सुविधाओं पर रोक लगा दी गईं थीं। इसमें घरेलू और विदेशी यात्री उड़ानों के साथ बस, ट्रेन और दूसरी तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शामिल है। ये सभी सेवाएं 3 मई तक बंद ही रहेंगी।