डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हुआ हमला तो ,7 साल की सजा और 5लाख तक लगेगा जुर्माना।
डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए हमला करने वालों पर 7 साल तक की सजा और 500000 तक का जुर्माने का प्रावधान लागू कर दिया है अब कोरोना वायरस से लड़ाई का पहला मोर्चा संभाल रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के प्रति मोदी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 123 साल पुराने महामारी कानून में संशोधन का अध्यादेश लाते हुए अब नया कानून लागू किया है जिसके तहत किसी ने भी करो ना वॉरियर्स कोई परेशान किया या उस पर हमला किया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और 7 साल तक की सजा दी जाएगी बुधवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने बताया की डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हम ले अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे महामारी के इलाज के लिए या जांच के लिए जा रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर किसी ने हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का और एक लाख से 500000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
स्वास्थ्य कर्मियों पर अगर हमला होता है तो कानून इस तरह काम करेगा
1 स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध माना जाएगा
2 जांच अधिकारी को 30 दिन के भीतर जांच पूरी करनी होगी
3 ऐसे अपराध में 3 महीने से 5 साल तक की सजा और 50000 से ₹200000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है