बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखे वाहन चालकों को पैट्रोल डीजल की सप्लाई , अब बिल्कुल नहीं।
CITYMIRRORS-NEWS-डीसी समीरपाल सरो ने शहर के सभी पैट्रोल पम्प डीलरों के लिए आदेश जारी किए हैं कि वे बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखे वाहनों में तथा बोतल व कैन जैसे कन्टेनरों में पैट्रोल डीजल की सप्लाई किसी भी सूरत में न करें। अगर कोई पेट्राेल पंप ऐसा करता है। तो यह अपराध माना जाएगा। डीसी सरो द्वारा यह आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है जिलाधीश के संज्ञान में आया है कि राष्ट्रीय भावना के विरूद्ध कार्य करने वाले गैर सामाजिक तत्वों द्वारा समाज में मासूम महिलाओं व आम लोगों से उनके पर्स, मोबाइल व गहने आदि झपट कर अथवा चोरी करके भाग जाने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अकसर ये लुटेरे बिना नम्बर लिखे वाहनों का ही प्रयोग करके स्नैचिंग जैसा घृणित कार्य करते हैं। पैट्रोल पम्प डीलरों द्वारा उक्त प्रकार से पैट्रोल-डीजल देने पर पाबन्दी लगा दी जाये तो काफी हद तक स्नैचिंग जैसी वारदातों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती हैं। जिलाधीश की ओर से जारी इन आदेशों को जिले में बलपूर्वक लागू करने बारे पुलिस आयुक्त को दायित्व सौंपा गया है। वाहन चालानिंग अथॉरिटी को भी इस प्रकार के वाहनों के चालान काट कर सख्त कार्यवाही अमल में लाने बारे दिशा-निर्देष दिए गए हैं। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू माने जायेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड नियमावली (आईपीसी), 1860 की धारा- 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।