सुबह 9:00 से 12 एवं शाम को 4:00 बजे से 7:00 बजे तक खाने-पीने का सामान,मूलभूत सामानों की खरीदारी के लिये दी जाएंगी ढील। पुलिस कमिश्नर
*पुलिस प्रेस नोट फरीदाबाद दिनांक 22 मार्च 2020।*
*पुलिस आयुक्त फरीदाबाद ने मीडिया से रूबरू होकर जनता से घरों में रहने की अपील की।*
*31 मार्च 2020 तक फरीदाबाद शहर रहेगा लॉक डाउन।*
*सरकार द्वारा किए गए लॉक डाउन के आदेश को ना मानने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही।*
*सरकार द्वारा पारित लॉक डाउन के आदेश आपके स्वास्थ्य के मदयनजर आपकी भलाई के लिय के लिए जारी किए गए हैं।*
*अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमते हुए अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, गाड़ियों के चालान काटे जाएंगे और इंपाउंड भी किए जाएंगे।*
*कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के साथ-साथ आमजन की भागीदारी भी जरूरी है:-पुलिस आयुक्त।*
आज दिनांक 23 मार्च 2020 को श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री के के राव ने अपने कार्यालय सेक्टर 21 में प्रेस को संबोधित कर हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किए गए लॉक डाउन से संबंधित आदेशों की पालना करने के लिए लोगों से अपील की है।
श्रीमान पुलिस आयुक्त ने कहा कि आवश्यक सेवाएं जैसे कानून व्यवस्था लागू करने वाले दफ्तर जैसे पुलिस, हेल्थ, फायर, जेल से संबंधित ऑफिस खुले रहेंगे इनके अलावा राशन दुकाने, बिजली दफ्तर, पानी की सप्लाई, साफ सफाई की जिम्मेदारी संभालने वाले विभाग खुले रहेंगे।
अकाउंट ऑफिस, बैंकों के कैश एटीएम से जुड़े दफ्तर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑफिस, अखबार वितरण , टेलीकॉम, इंटरनेट और पोस्टल सर्विस, खाने और दवाई की इकॉमर्स सर्विस खुली रहेंगी।
इनके अलावा फूड आइटम, फल, सब्जी, ब्रैड,अण्डा, दूध, बेकरी, किराना की दुकाने , मिल्क प्लांट, खुले रहेंगे।
हॉस्पिटल्स, क्लीनिक नर्सिंग होम ,केमिस्ट शॉप, बिजली के दफ्तर पानी की स्पलाई, एमसीएफ सफाई कर्मी फायर ब्रिगेड, पेट्रोल पंप, एलपीजी की एजेंसी भी चलती रहेगी।
रेस्तरा को फूड डिलीवरी एवं होम डिलीवरी की भी छूट रहेगी लेकिन वह बैठा कर नहीं खिला सकते।
उन्होंने बताया कि सभी बाजार, इंडस्ट्री, पैसेंजर ट्रेन और मेट्रो की आवाजाही नहीं होगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसों, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा पर भी रोक रहेगी।
फरीदाबाद जिले के दिल्ली, गुरुग्राम, पलवल से लगे बॉर्डर सील रहेंगे। लेकिन जरूरी चीजें जैसे दूध, सब्जी, खाने पीने का सामान लाने की इजाजत होगी।
फैक्ट्री, कंपनी, प्राइवेट दफ्तर, सभी तरह के निर्माण कार्य, धर्मस्थल बंद रहेंगे।
उन्होंने कहा कि लोगों को खाने-पीने एवं स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े उसके लिए आम जनता को सुबह 9:00 से 12 एवं शाम को 4:00 बजे से 7:00 बजे तक का वक्त दिया जाएगा जिसमें वह अपनी मूलभूत जरूरतें पूरा कर सके।
पुलिस आयुक्त ने कहा कुछ लोग लॉक डाउन होने के बाद भी सड़कों पर घूम रहे हैं ऐसे लोगों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी और मुकदमे दर्ज कर जेल भेजेंगी।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि सभी थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज को लॉक डाउन से संबंधित हरियाणा सरकार द्वारा पारित किए गए आदेशों का पालन कराने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है।
उन्होंने कहा कि सरकारी जरूरी विभाग आप सभी की सेवाओं में तैनात रहेंगे।
पुलिस आयुक्त ने जनता से कहा कि सरकार के आदेशों के साथ आमजन की भागीदारी भी बहुत जरूरी है तभी कोरोनावायरस पर जीत हासिल कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को हराने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए फैसले का पालन करें।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए घरों में रहना एवं सोशल डिस्टेंसिंग रखना एकमात्र तरीका है।
फरीदाबाद पुलिस आपकी सुरक्षा एवं सहयोग में तैनात है।