2006 में जिला कोर्ट परिसर में हुए गोली कांड मामले में 4 वकील दोषी करार।
Citymirrors-news-फ़रीदाबाद ज़िला अदालत में साल 2006 में हुए गोली कांड में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गर्ग की अदालत ने चार वकीलों को दोषी क़रार दिया है। जिन वकीलों को दोषी करार दिया गया है, उनके नाम एलएन पारसर, ओपी शर्मा, गौरव शर्मा और कैलाश हैं। अब कोर्ट चारों दोषियों को 12 मार्च को सज़ा सुनाएगी।
इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने कुल 24 लोगों को आरोपित बनाया था, लेकिन 20 लोगों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें कि गोली लगने से वकील राकेश भड़ाना घायल हुए थे। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। बता
दें कि कैंटीन और पार्किंग को लेकर 31 मार्च, 2006 को कोर्ट परिसर में झगड़ा हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि फायरिंग शुरू हो गई। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे।विवाद में एडवोकेट एवं पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के भतीजे राकेश भड़ाना (मौजूदा पार्षद वार्ड नंबर 16 सैनिक कालोनी फरीदाबाद) की जांघ पर गोली लगी थी। इस प्रकरण में करीब दो दर्जन वकील व अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। तभी से अदालत में इस मामले को लेकर केस की सुनवाई चल रही थी। हालांकि समय समय पर दोनों गुटों के बीच सुलह के प्रयास भी किए गए, मगर वह सिरे नहीं चढ़ पाए। अदालत में गवाही व अन्य कानूनी दांव पेच को लेकर सुनवाई लगातार खिंचती चली गई। मगर 14 साल बाद शनिवार को न्यायाधीश श्री राकेश गर्ग की अदालत ने इस केस में फैसला सुनाते हुए जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष , हरियाणा हाईकोर्ट बार कौंसिल के पूर्व सदस्य ओपी शर्मा, वरिष्ठ एडवोकेट एलएन पाराशर, गौरव पाराशर एवं कैलाश को दोषी करार दिया है। इस केस में अन्य आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया गया है। चारों आरोपियों की सजा का ऐलान 12 मार्च को किया जा सकता है।
ऐसे में कोर्ट परिसर में विवाद, मारपीट और गोली चलने की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन 2006 में हुआ गोलीकांड पुलिस सुरक्षा पर भी कई गहरे सवाल खड़े कर गया था। पिछले साल दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में भी पार्किंग के विवाद में वकीलों और पुलिस में इस कदर भिड़ंत हुई थी कई लोग घायल हुए थे, जिसमें वकील और पुलिसकर्मी दोनों शामिल थे। काफी मशक्कत और कोर्ट के दखल के बाद यह मामला शांत हुआ है, लेकिन कई केस अब भी चल रहे हैं।