Citymirrors-news-सीएए कानून नागरिकता देने के संबंध में है न कि किसी की नागरिकता लेने के संबंध में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख श्रीकृष्ण सिंहल ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी ए ए) नागरिकता देने के संबंध में है न कि किसी की नागरिकता लेने के संबंध में है I नागरिकता संशोधन कानून को लेकर समाज में मिथ्या सूचनाएँ फैलायी जा रही हैं कि यह एक वर्ग के खिलाफ है एवं एक वर्ग को आशंकित और डराने का प्रयास किया जा रहा है जबकि इस कानून में न तो भारत में निवास कर रहे किसी भारतीय नागरिक को बाहर किये जाने की व्यवस्था है और न ही किसी के भारतीय नागरकता ग्रहण करने पर कोई रोक लगायी गयी है I भारतीय नागरिक बनने के लिए निश्चित शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है जिन्हे पूरा कर कोई भी भारतीय नागरिक बन सकता है I उन्होंने बताया कि यह कानून सिर्फ पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर आये हुए अलप्संख्यक शरणार्थियों (हिन्दू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देने के सम्बन्ध में है I श्रीकृष्ण सिंहल बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सम्पर्क विभाग, फरीदाबाद के द्वारा व्यापारियों के लिये आयोजित एक संगोष्ठी कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे I इस कार्यक्रम की अध्यक्ष्ता श्री डीसी शर्मा, अध्यक्ष, फरीदाबाद इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने की I कार्यक्रम में उनके साथ संपर्क विभाग के दीपक अग्रवाल, राकेश कुमार गुप्ता ,राजकुमार अग्रवाल,संजय अरोड़ा, राजेश नारंग,हरपाल सिंह,मनोज भाटिया एवं दीपक ठुकराल भी उपस्थित थे