हाईकोर्ट ने यह आदेश सेक्टर 9 – 10 एवं 11 -12 में की गई सीलिंग कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद किए ! निगमायुक्त श्रीमती अनीता यादव खुद हाईकोर्ट में पेश हुई और उन्होंने उपरोक्त क्षेत्रों की सीलिंग रिपोर्ट पेश की !

यह रिपोर्ट देखने के उपरांत हाईकोर्ट ने कहां है कि पूरे  फरीदाबाद में में चल रही रिहायशी  गतिविधियों को नगर निगम बंद करवाएं ! इस कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट निगमायुक्त को 20 मार्च तक का समय दिया है !

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के इस आदेश से फरीदाबाद में हाहाकार मच जाएगा , यही नहीं बल्कि इन चुनावों के वक्त मौजूदा भाजपा सरकार को भी इस आदेश से खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा !फरीदाबाद शहर  के सभी सेक्टर तथा इन आईटी क्षेत्र में   मार्केट और  व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है ! यदि नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए सीलिंग की कार्रवाई की तो एक तरह से पूरा फरीदाबाद ही बंद हो जाएगा !