आवश्यक सूचना। फरीदाबाद के दुकानदार प्रशासन के इन नियमों का रखे ख्याल । वर्ना 1000 रु का भरना होगा चालान।
हरियाणा व्यापार मंडल, जिला फरीदाबाद के सभी व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि 2 जुलाई 2020 से बाजारों के दोनों तरफ की दुकानें जिला प्रशासन ने खोलने की इजाजत प्रदान की है। परंतु दुकानो को खोलने का समय सुबह 9-00A.M.से शाम 8:00P.M तक का ही है। सुबह 9:00 बजे से पहले और शाम को 8:00 बजे के बाद में दुकानें खुली पाये जाने पर प्रशासन 1000/ रुपऎ प्रतिदिन के हिसाब से चालान से कर सकता हैं। सो कृपया नोट करें।
(2)अपनी दुकानों के आगे सामान या साइन बोर्ड इत्यादि ना निकाले और ना ही कोई रहडी या पटरी पर समान स्वयं लगाऐ और ना ही किसी दूसरे को लगाने दे। वरना 1000/रुपऎ प्रतिदिन के हिसाब से चालान होगा जिसका दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
(3)जो दुकानदार खाने पीने का सामान बिक्री करते हैं वे अपनी दुकान पर खाने के लिए ना दें सिर्फ पैकिंग कर सकते हैं सो कृपया नोट करे।
(4)सरसों इत्यादि का तेल लूज ना बेचे सिर्फ पैकिंग में बेचे। खाद्य पदार्थ का सैंपलिंग विभाग लूज माल के सैंपल भर सकता है जिसकी जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। धन्यवाद ।