समाज मे दिन प्रतिदिन महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में एक और मामला सामने आया है। सेक्टर 16A के महिला पुलिस थाने में दर्ज इस एफ आई आर में पीड़िता मोनिका शर्मा द्वारा ग्राम पीपली, नज़दीक गुरुद्वारा, कुरुक्षेत्र निवासी बिजली विभाग से चीफ इंजीनयर में पद से सेवानिवृत्त एच0पी0 शर्मा उनके पुत्र अवि शर्मा, पत्नी विजया शर्मा सुपुत्री प्रीति व स्वाति दामाद ललित के खिलाफ आरोप लगाया हैं कि वर्ष 2018 में विवाह के पश्चात से ही पूरे परिवार द्वारा उसके साथ दहेज को लेकर गाली गलौच मार पीट करना समय समय पर जान से मारने की धमकी देना आदि दुर्व्यवहार किये जाने लगे। शुरू शुरू में तो मैंने सब बातों को सहन करके अपने माता पिता आदि को कुछ नही बताया किंतु जब मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के कारण मेरी तबियत खराब रहने लगी तो मुझे इलाज के दौरान सारी बाते बतानी पड़ी उसके बाद भी मेरे परिवार वालों ने सामाजिक मांन मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मेरे ससुराल वालों से प्रार्थना की कि वे मेरी ज़िंदगी तबाह ना करें लेकिन स्वयं मेंरे पति मेरी सास व ननद, ननदोई तथा ससुर आदि ने उनकी कोई परवाह ना करके बार बार उनकी बेइज़्ज़ती की। इस अवधि के दौरान मुझे सास के द्वारा मारे जाने के कारण मेरा गर्भपात भी हो गया जिसके लिए पूरी तरह ये लोग दोषी हैं। विवाह के बाद समय समय पर की जाने वाली मांगो को पूरा करते रहने के बाद भी इन लोगो की पैसे की भूख शांत नहीं हुई और इनका मुझ पर अत्याचार जारी रहा। मेरे पति , ससुर, सास, दोनों ननद व ननदोई के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि दहेज के लोभी लालची एवं खूँखार दरिंदगी करने वाले इन भेड़ियों को सजा मिल सके। और साथ ही समाज मे ऐसी सोच रखने वाले और लोगों को भी सबक मिल सके।
पुलिस द्वारा एफ आई आर में धारा 315, 323, 34, 406,506 व 498A के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही आरम्भ कर दी है।