शुक्रवार को सभी सरकारी व निजी प्राथमिक पाठशालाओं, उच्च विद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद रखने का आदेश।
CITYMIRRORS-NEWS-जिलाधीश समीरपाल सरों ने 25 अगस्त 2017 को सीबीआई कोर्ट पंचकूला द्वारा डेरा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह के मामले में निर्णय लिए जाने के उपरान्त किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने व छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला फरीदाबाद में स्थित सभी सरकारी व निजी प्राथमिक पाठशालाओं, उच्च विद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद रख कर छुट्टी रखने के आदेश दिए हैं। सरो द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला पुलिस आयुक्त द्वारा उनके संज्ञान में लाया गया है कि उक्त मामले में डेरा प्रमुख के खिलाफ सम्भावित निर्णय लिए जाने की परिस्थिति वंश जिले में आमजन को दिनचर्या में बाधा, जान माल की हानि, अशांति व रेलवे सम्पत्ति को नुकसान होने का अंदेशा है। अतः जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ व नियंत्रण में रखना अत्यावश्यक है।आदेशों की पालना के लिए जिले में शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को जिलाधीश की ओर से सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि वे सभी स्कूल कालजों में इन आदेशों की पालना को सुनिश्चित करें।आदेशों की अवहेलना करने पर यदि कोई स्कूल अथवा कालेज प्रबन्धक दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड का भागी होगा।