सरकारी नोटिफिकेशन के हिसाब से ही इको ग्रीन कंपनी को यूजर दें चार्ज
CITYMIRRORS-NEWS- घर-घर से कूड़ा उठाने के लिए इको ग्रीन कंपनी को अब सरकारी नोटिफिकेशन के हिसाब से ही यूजर चार्ज देना होगा। अगर कंपनी के कर्मचारी एक्स्ट्रा चार्ज वसूलते है तो उक्त कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उक्त आदेश नगर निगम के आयुक्त मौहम्मद शाईन ने आज इको ग्रीन कंपनी के अधिकारियों को दिए।निगमायुक्त ने लोगों से अपील की कि अगर इको ग्रीन कंपनी उक्त नोटिफिकेशन के अनुसार यूजर चार्ज नहीं ले रही है या घर से कूड़ा नहीं उठा रही है तो लोग टोल फ्री नंबर 18001025953 पर शिकायत कर सकते है। निगम अफसर मामले की जांच करेंगे और मामला सही मिलने के बाद कंपनी के खिलाफ कार्यवाही अवश्य होगी। निगमायुक्त मौहम्मद शाइन ने आज इको ग्रीन कंपनी द्वारा घर-घर से कूड़ा उठाने के लिए लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज वसूलने की आई शिकायतों को लेकर इको ग्रीन कंपनी के अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में निगम के अधीक्षण अभियन्ता रमेश बंसल, इको ग्रीन कंपनी के प्रोजेक्ट कोउर्डिनेटर संजीव अग्रवाल अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। मीटिंग में निगम के अधीक्षण अभियन्ता रमेश बंसल निगमायुक्त के संज्ञान में लाया कि निगम द्वारा एम0सी0एफ0/ईई/एसडब्ल्यूएम/2018/47 फरवरी12, 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें अलग-अलग कैटिगरी में कूड़ा उठाने का चार्ज निर्धारित किया गया है जिसे इको ग्रीन कंपनी को उसी हिसाब से चार्ज चाहिए था। उक्त नोटिफिकेशन की एक-एक काॅपी वार्ड पार्षदों के पास भी भिजवा दी गई है।निगम के अधीक्षण अभियन्ता रमेश बंसल ने बताया कि एम0सी0एफ0/ईई/एसडब्ल्यूएम/2018/47 फरवरी 12-2-2018 नोटिफिकेशन के अनुसार रेजिडेंशियल एरिये में पड़ने वाली स्लम बस्ती और एफडब्ल्यूएस फ्लैट पर 5 रूपये, 100 गज तक हाॅस्टल सहित आवासीय सदन (भूखंड क्षेत्रफल) पर 20 रूपये , 100 से 200 गज के प्लाट पर 40 रूपये, 200 गज से 400 गज के प्लाट पर 50 रूपये तथा 400 गज से ज्यादा प्लाट पर 100 रूपये चार्ज निर्धारित किया गया है। इसके अलावा काॅर्मशियल एरियों में 200 स्कवाॅयर फीट तक सर्विस स्टेशन, ढाबो, मत्स्य पालन की दुकानों, मार्किट में दुकानों पर 25 रूपये, 200 स्काॅयर फीट से से अधिक व्यक्तिगत दुकानों, निजी कार्यालयों, रेस्तरां, ढाबो, अनाज मंडी की दुकानों पर 100 रूपये, 50 बेड के हास्पिटल, नर्सिंग होमों पर 1500 रूपये तथा शाॅपिंग माॅल, काॅम्पलैक्स, सिनेमा हाॅलों से 50 पैसा प्रति स्कवायर फीट चार्ज वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आफिस पर 150 रूपये, 2 एकड में बने एजुकेशन इंस्टिटयूट से 500 रूप्ये चार्ज निर्धारित किया गया है। शहर की धर्मशाला, धार्मिक स्थल, स्पोर्टस काम्पलैक्स में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। इको ग्रीन कंपनी के कोउर्डिटनेटर संजीव अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि घर-घर/काॅमर्शियल कूड़ा उठाने वाली इको ग्रीन कंपनी के कर्मचारियों को पेमेंट का भुगतान मशीन के द्वारा निकली पर्ची से करें। पेमेेंट का भुगतान आॅनलाईन और चेक द्वारा भी किया जा सकता है।