खुले में शौच, शहर को आवारा पशु मुक्त क्षेत्र घोषित करने की लास्ट डेड-15 सितंबर।
CITYMIRRORS-NEWS-जिला उपायुक्त एवं नगर निगम के आयुक्त का कार्यभार संभाल रहे समीरपाल सरो ने बरसाती सीजन के चलते जलभराव, सीवरेज नालों व सड़क के किनारे पड़े कूड़े के ढेरों की साफ-सफाई व्यवस्था को दुरूस्त करने, शहर को 15 सितंबर तक खुले में शौच मुक्त करने व शहर को आवारा पशु मुक्त क्षेत्र घोषित करने को लेकर निगम के संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और विभिन्न स्थानों का निरीक्षण भी किया। आयुक्त ने निगम के प्रत्येक जोन/डिवीजन स्तर के अधिकारियों को शहर की सफाई व्यवस्था, सीवरेज लाईनों की नियमित सफाई, जलभराव संबंधी समस्याओं को दुरूस्त करने के सख्त आदेश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सफाई निरीक्षकों को सफाई का कार्य प्रतिदिन सुचारू रूप से करने और सभी स्थानों पर रखे कूड़े के डस्टबिन से प्रतिदिन कूड़ा उठाने के भी निर्देष दिए।जिला उपायुक्त एवं नगर निगम के आयुक्त ने शहर की जनता से अपील की है कि फरीदाबाद को साफ-व स्वच्छ रखने में फरीदाबाद नगर निगम का सहयोग करें जिससे गंदगी और बिमारियों से छुटकारा पाया जा सकें। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा गीला और सूखा कूड़ा-कर्कट डालने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में स्थान चिन्हित किए हुए है तथा कचरा खुले स्थान में न डालकर चिन्हित स्थानों पर डाले। उन्होंने जनता से अपील की कि सूख कचरा (प्लास्टिक कवर/बोतल/डिब्ब्ेा आदि पन्नी कंटेनर, चिप्स/टॉफी रैपर/ धातु की टिन, प्लास्टिक कप, दूध-दही के पैकेट, रबड़/थर्माकोल पुराने मोजे/झाड़न/स्पंज/ प्रसाधन सामग्री लकड़ी के बने सामान, बाल, अखबार, पत्रिका, नारियल के छिलके, स्टेशनरी/कूड़ा-कर्कट/गत्त्ते के डिब्बे, पिज्जा के डिब्बे) नीले डस्टबिन में डाले तथा गीला कचरा (रसोई घर का कचरा, फलो और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, अंडे के छिलके, चिकन/मछली की हडिडयां/सड़े हुए फल/सब्जियां/चाय पत्ती का थैला/कॉफी) हरे डस्टबिन में डाले। जिला उपायुक्त एवं नगर निगम के आयुक्त ने निगम क्षेत्र में अनोथराईज्ड तरीके से डेयरियां चलाने वाले संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अपनी-अपनी डेयरियां का गोबर सीवरेज/नालियों में न डाले क्योंकि इससे सीवरेज/नालियां में जाम की समस्या और बिमारियां फैलने की स्थिति उत्पन्न होती है अन्यथा ऐसे डेयरी संचालकों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।आयुक्त ने कहा कि चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त कूड़ा-कर्कट/गोबर डालने वालों के विरूद्ध हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 273 के तहत नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।निगम आयुक्त ने शहर की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर उन्हें गौशालाओं में पहंचाने और आवारा पशु मुक्त क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही को शीघ्र अति शीघ्र अमलीजामा पहनाने के भी आदेश दिए।