सूरजकुंड रोड पर 2 से 18 फरवरी 2018 तक भारी व्हीकल की आवाजाही पर रहेगी रोक
CITYMIRRORS-NEWS- जिला उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने फरवरी में शुरू होनेवाले अंतराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के दौरान 2 से 18 फरवरी 2018 तक यातायात की स्थिति को सुदृढ़ रखने की वजह से बड़खल-सूरजकुण्ड मार्ग पर उक्त अवधि के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही पर सुबह 09ः00 बजे से लेकर सायं 09ः30 बजे तक पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। अतुल कुमार द्विवेदी द्वारा यह आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि हरियाणा पर्यटन निगम चण्डीगढ़ की ओर से प्रबन्ध निदेशक ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि उक्त अवधि के दौरान इस मार्ग पर दिन के समय भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाये ताकि मेले में आने वाले लोग अपने वाहनों से आसानी से तथा ट्रैफिक जाम लगे बिना आवाजाही कर सकें।जिलाधीश द्वारा जारी यह आदेश पुलिस व अन्य जनसेवकों के वाहनों पर डियूटीवश आने-जाने की वजह से लागू नहीं माने जायेंगे। आदेशों की अवहेलना करते हुए दोषी पाये जाने वाले लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी