प्रदेश की सरकार अपने मुख्य संसदीय सचिवों की कुर्सी बचाने की कोशिश में जुटी
CITYMIRRORS-NEWS-हरियाणा प्रदेश में 4 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की चुनौती याचिका बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। हरियाणा सरकार की तरफ से मांग की गई थी । कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना का समय दिया जाए। इसके चलते इस आदेश पर रोक लगाई जाए। जिसके मद्देनजर जस्टिस एसएस सरोन और जस्टिस दर्शन सिंह की खंडपीठ ने इस पर 3 सप्ताह के लिए फैसले को लागू करने के लिए रोक लगा दी।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के वकील जगमोहन सिंह भट्टी द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई थी। जिसकी सुनवाई काफी लंबे समय से चल रही थी सुनवाई पूरी होने के उपरांत पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने चारों सीपीएस इन 4 संसदीय सचिवों में बख्शीश सिंह विर्क, सीमा त्रिखा, कमल गुप्ता और शाम सिंह का नाम शामिल है। याचिकाकर्ता जेएस भट्टी कहना है कि इससे पूर्व भी मेरे द्वारा डाली गई याचिका की सुनवाई करते हुए पंजाब के सीपीएस पर रोक लगा दी गई थी उसी तर्ज पर हरियाणा की भी सीपीएस की नियुक्ति रद्द कर दी गई है।