आरडब्लूए सेक्टर-46 की मेहनत रंग लाई, हुडडा को कोर्ट की अवमानना का नोटिस
फरीदाबाद। हुडडा द्वारा रैजीडेंस वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर-46 के प्लांट धारकों को शो कॉस नोटिस जारी करने के मामले में पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट ने हुडडा को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ शो कॉस नोटिस का संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया है कि इस नोटिस पर कारवाई नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट के इस आदेश पर खुशी जताते हुए सेक्टर-46 आरडब्लूए के महासचिव आर.के पंत ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले का वह स्वागत करते है। उन्होनें बताया कि 29/7/2021 को हुडडा ने आरडब्लूए सेक्टर-46 के प्लाट धारकों को शो कॉस नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि आप इनहासमेंट की संपूर्ण राशि और 10 प्रतिशत दण्ड के साथ 30 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा हुडडा एक्ट 1977 सेक्शन-17(1) के अन्र्तगत आपके खिलाफ कारवाई की जाएगी। नोटिस मिलने के बाद प्लाट धारकों में हडकंप मच गया और उन्होनें आरडब्लूए के माध्यम से पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और चीफ एडमिनिस्टरेटर पंचकुला तथा एस्टेट ऑफिसर फरीदाबाद के खिलाफ कोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला दर्ज करवाया जिसपर माननीय उच्च न्यायालय चड़ीगढ ने 16/8/2021 को उपरोक्त दोनों अधिकारियों के विरूद्व कोर्ट की अवमानना कानून के अंर्तगत नोटिस जारी किया । श्री पंत ने बताया कि कोर्ट की अवमानना का कारण यह था कि इनहासमेंट के विरूद्व लगभग 400 प्लाट धारकों ने पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट में दो रिट पेटिशन दाखिल की थी। उन्ही रिट पेटिशन पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21/11/19 को एक आदेश पारित किया जिसमें हुडडा द्वारा दिए गए दिनांक 24/11/17 के डिमांड नोटिस को दरकिनार करते हुए हुडडा को आदेश दिया गया था कि वो अपनी लेटेस्ट पॉलिसी दिनांक 22/8/19 के अनुसार दोबारा से इनहासमेंट की गणना तीन महीनें के अन्दर पूरी करें और पॉलिसी के अनुसार इस कार्य में आरडब्लूए के प्रतिनिधियों को शामिल कर उनका पक्ष सुनकर ही कोई निर्णय लिया जाए। परन्तु हुडडा ने कोर्ट के उपरोक्त आदेशों की अवमानना की और एकतरफा निर्णय लेकर प्लाट होल्डर्स में दहशत फैलाने के लिए शो कॉस नोटिस जारी किया। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने इनहासमेंट की बढ़ी हुई राशि के संदर्भ में दिए गए शो कॉस नोटिस का संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया कि इस नोटिस पर कारवाई नहीं की जाएगी और 8/10/21 को उपरोक्त आदेश के अनुरूप हुडडा द्वारा दिनांक 22/8/19 की पॉलिसी के अनुरूप की गई कारवाई संबधी रिकार्ड को कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया।