लॉकडाउन 4.0 के लिए आई नई गाइडलाइन। क्या गतिविधियां बंद रहेंगी और क्या रहेंगी चालू।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। लॉकडाउन 4.0 अब 31 मई तक जारी रहेंगी।
देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या चीन से भी ज्यादा 90 हजार को पार कर गई है और 2872 लोगों की मौत हो चुकी है।
इसलिए लॉकडाउन 4.0 आवश्यक हो गया है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने कोरोना वायरस के कारणका प्रकोप रोकने के लिए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा कर दी है।
उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश
- राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्राधिकार में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन घोषित कर सकेंगे।
- मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी।
- हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी।
- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी।
- सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
- धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।
- ज्यादा लोगों का इक_ा होना कानून का उल्लंघन होगा।
- चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटलों के अतिरिक्त अन्य सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। होटल और रेस्तरां होम डिलिवरी कर सकेंगे।
- आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए जल्दी ही गाइडलाइन जारी की जाएगी।
- लॉकडाउन 4.0 के दौरान सभी राज्य आपसी सहमति से अंतर्राज्यीय परिवहन, वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही जारी रख सकेंगे।