हरियाणा के फरीदाबाद में लॉक डाउन के बीच कई रोजमर्रा के सामानों के लिये दुकानों को खोलने की परमिशन है। पुलिस कमिश्नर
पुलिस आयुक्त के के राव ने आज दिनांक 22 अप्रैल को मोबाइल से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीसीपी, एसीपी, थाना प्रबंधक के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग में केके राव ने कहा कि फरीदाबाद जिले में जो भी कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं वहां पर कोई गतिविधि नहीं की जाएगी। आवश्यक चीजें डोर टू डोर सर्विस प्रशासन द्वारा पहुंचाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी एमएचए, सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य मिनिस्ट्री वर्कर जोकि रोजाना फरीदाबाद से दिल्ली आना-जाना करते हैं उनके पास, पास होना जरूरी है या फिर अथॉरिटी द्वारा जारी ऑथराइजेशन लेटर जरूरी है मूवमेंट के लिए। बॉर्डर पर एसेंशियल चीजों की सप्लाई / परिवहन में लगी हुई गाड़ियों को छूट दी गई है । इसके अलावा किसी भी तरह की कोई पब्लिक मूवमेंट बिना पास के नहीं करने दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि लॉक डाउन का मतलब केवल लाक डाउन होता है इसमें ऐसा नहीं कि जिसकी मर्जी वह अपने घर से निकल कर कहीं भी आ रहा है जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुकानों, फ्रूट और सब्जी की मंडियों में दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बाध्य करें। फरीदाबाद जिले में जिस इंडस्ट्रीज ने जिला प्रशासन के यहां परमिशन के लिए अप्लाई किया है वह ध्यान रखें की या तो वर्कर के लिए ठहरने की जगह कंपनी में करें या फिर उनके आने-जाने का इंतजाम कंपनी कराएं। कंपनी की ट्रांसपोर्ट बस में ध्यान रहे कि अगर 50 सीट की बस है तो केवल 20 ही व्यक्ति हो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। ईंटों के भट्टे पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए।
आटा चक्की, किताबों की दुकान, मोबाइल रिचार्ज, पंखे की दुकान कूलर की दुकान, एग्रीकल्चर से संबंधित दुकाने, हॉर्टिकल्चर, दवाइयां बनाने वाली कंपनियां, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छूट है। इसके अलावा पलंबर, इलेक्ट्रीशियन, आवश्यक चीजों में लगी गाड़ियों के पंचर बनाने वाली दुकानो के मकैनिक मिस्त्री के लिए छूट है।
ऐसे रेस्टोरेंट जिनमें केवल किचन का काम चलता है और जो कि होम डिलीवरी देते हैं उनके लिए भी छूट है।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि मोटरसाइकिल पर केवल एक ही व्यक्ति होना चाहिए इसी तरह गाड़ी में एक ड्राइवर सीट पर एक अन्य पिछली सीट पर होना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।